नयी दिल्ली, (भाषा) चीन से आयात होने वाले चोकलेट, दूध और इसके उत्पादों के आयात पर रोक को अनिश्चितकाल के लिये बढ़ा दिया गया है। चीन से दूध तथा इससे जुड़ उत्पादों के आयात पर रोक अब बंदरगाहों पर स्थित प्रयोगशालाओं में जहरीले रसायन मेलामीन का परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध होने तक जारी रहेगी।
खाद्य क्षेत्र के नियामक एुएसएसएआई ने चीन से दूध उत्पादों के आयात पर लगाई गई रोक को बंदरगाहों पर स्थिति प्रयोग शालाओं को आधुनिक बनाये जाने तक बढ़ाने की सिफारिश की थी।
चीन से दूध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात पर सबसे पहले सितंबर 2008 में रोक लगाई गई थी। इसके बाद से इस रोक को लगातार समय समय पर आगे बढ़ाया जाता रहा है। सरकार द्वारा लगाई गई इस रोक की आखिरी समयसीमा मंगलवार (23 अप्रैल 2019) को समाप्त हो रही थी।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा है, ''चीन से चॉकलेट, चॉकलेट उत्पादों, कैंडीज, कन्फैक्शनरी, दूध और दूध उत्पादों से तैयार खाद्य सामग्री के आयात पर लगी रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि ऐसी सामग्री के देश में प्रवेश वाले बंदरगाहों पर स्थित प्रयोगशालाओं को मेलामीन जैसे रसायन का परीक्षण करने के लिये अद्यतन नहीं बना दिया जाता है।''
हालांकि, इन प्रयोगशालाओं को कब तक आधुनिक बनाया जायेगा ताकि वह इस तरह के रसायन की जांच करने में सक्षम होंगी इसके बारे में कोई समयसीमा का जिक्र नहीं किया गया है।
चीन से दूध उत्पादों पर रोक तब लगाई गई थी जब उसकी कुछ दूध सामग्री में मेलामीन रसायन होने की आशंका हुई थी। मेलामीन एक खतरनाक जहरीला रसायन है। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक और उर्वरक बनाने में किया जाता है।
यही वजह है कि भारत चीन से दूध और दूध उत्पादों का आयात नहीं करता है। सुरक्षा उपाय के तौर पर इस तरह के आयात पर रोक लगाई गई है।
खाद्य क्षेत्र के नियामक एफएसएसएआई ने मंगलवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा था कि उसने चीन से दूध और दूध से बने उत्पादों पर लगाई गई रोक को तब तक बढ़ाने की सिफारिश की थी जब तक कि बंदरगाहों की प्रयोगशालाओं में खतरनाक रसायन के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती है। सरकार ने इस सिफारिश को मानते हुये रोक की समयसीमा तब तक के लिये बढ़ा दी।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश है। देश में सालाना 15 करोड़ टन दूध का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है। उसके बाद राजस्थान और गुजरात का स्थान है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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