वी मार्ट, राशन की दुकान और कोल्हू का हुआ चालान


 


बाट-माप विभाग को चेकिंग के दौरान छह गन्ना क्रय केंद्रों पर तौल उपकरण सत्चापित नहीं पाए गए। कोल्हू व राशन की दुकान पर भी तौल उपकरणों पर मोहर नहीं मिली, जबकि वी मार्ट पर बिक रहे उत्पादों पर घोषणा नहीं थी। विभाग ने चालान करते हुए राशन की दुकान, गन्ना क्रय केंद्रों पर दो दो हजार का और वी मार्ट पर 50 हजार का जुर्माना लगाया। विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक एसके त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने तौल के उपकरण और उन पर लगी मोहर एवं सत्यापन चेक करने को अभियान चलाया। शहर के दरबारे कलां स्थित राशन की दुकान पर तौल उपकरण चेक किए। यहां उपकरण सही पाए गए, लेकिन उनका सत्यापन नहीं था। नौगावां सादात क्षेत्र में डहकबाड़ा के गन्ना कोल्हू पर तौलने के उपकरण देखे। जिनका सत्यापन नहीं पाया गया। धामपुर शुगर मिल के रामपुर जुन्नारदार क्रय केंद्र पर तौल उपकरणों पर मोहर नहीं पाई गई। इसके अलावा नारायणपुर, हफीजपुर, बुढ़ेरना, बीवड़ा कलां, मुनव्वरपुर द्वितीय गन्ना क्रय केंद्र स्योहारा चीनी मिल के हैं। बाट-माप विभाग की टीम का आरोप है कि इन पर भी तौल उपकरण विभाग द्वारा सत्यापित नहीं थे। उधर शहर में ही स्थित वी मार्ट पर बिक रहे कई उत्पादों पर रेट की घोषणा नहीं थी। जिसके चलते वी मार्ट पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एसके त्रिपाठी ने बताया कि राशन की दुकान, गन्ना कोल्हू और गन्ना क्रय केंद्रों का चालान किया गया है तथा दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जबकि वी मार्ट पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।


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