रामपुर आज़म खान को शस्त्र लइसेंस निरस्त करने का नोटिस ?
रामपुर - लोकसभा के चुनाव में जिला प्रशासन को पूर्व मंत्री और सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी आजम खां से शांति भंग की आशंका है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति जिलाधिकारी (डीएम) से कर दी है। इस संस्तुति के आधार पर डीएम ने आजम खां से 10 अप्रैल तक जवाब देने का नोटिस जारी किया है। जवाब नहीं देने की स्थिति में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। आजम खां को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि एसपी की आख्या के मुताबिक आप शस्त्र लाइसेंस संख्या 1005, डीबीबीएल नंबर 4956, यूआईडी नंबर 330120009841162015 के धारक हैं। लोकसभा के पिछले चुनाव के दौरान थाना कोतवाली में आपके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए, 153 बी, 295 ए, 188. 189, 505(2), 171 (ज) और 125 लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।
इस मामले में एक अगस्त 2018 को आरोप पत्र संख्या-475 माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया है। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव में भी शांति भंग की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपके पास शस्त्र लाइसेंस का रहना जनहित में उचित नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने आपका शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति कर दी है। इस संस्तुति के आधार पर आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक आप अपना जवाब दे कि आपका शस्त्र लाइसेंस क्यों नहीं निरस्त कर दिया जाए। नोटिस में जिलाधिकारी ने कहा है कि अगर इस अवधि के दौरान कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो समझा जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है और इस संबंध में उचित और विधि सम्मत आदेश पारित कर दिया जाएगा।
वही आज़म खान ने इस मामले पर जवाब देते हुए कहा जब तक अल्लाह की मर्जी है। कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जिला प्रशासन और भाजपा की बात करना ही बेकार है। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मुझ पर कई बार हमला हुआ है,. गोली मेरे कान को छूकर निकल गई। मेरी गाड़ी में टक्कर मारी गई है, गाड़ी चूर-चूर हो गई, लेकिन मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है।
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