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राज्यपाल ने ‘उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2019’ प्रख्यापित किया


 


उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने ‘उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2019’ को प्रख्यापित कर दिया है। मौजूदा समय में राज्य विधान मण्डल सत्र में न होने के कारण एवं विषय की तात्कालिकता को देखते हुए राज्यपाल ने मंत्रि परिषद के प्रस्ताव को विधिक परीक्षणोपरान्त अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अध्यादेश से संबंधित पत्रावली कल राज्य सरकार से प्राप्त हुई थी।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2019 के माध्यम से पूर्व में अधिनियमित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की कतिपय धाराओं में संशोधन किया गया है। अध्यादेश के माध्यम पूर्व में स्थापित अधिनियम में उल्लिखित भूमि के पुनग्र्रहण, भू-उपयोग परिवर्तन, औद्योगिकीकरण और प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने हेतु निर्धारित सीमा से अधिक भूमि के संक्रमण की प्रक्रिया को सरल बनाने, कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर दिये जाने तथा भूमिधरों के उत्तराधिकार से संबंधित विषयों में संशोधन किया गया है।

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