मृतक बंदी के आश्रितों को अंतरिम राहत स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक बंदी मुश्ताक उर्फ शहंशाह के आश्रितों व निकटस्थ उत्तराधिकारी परिजनों को 05 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की है।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह धनराशि अंतरिम राहत के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली की संस्तुति पर मंजूर की गई है।

ज्ञातव्य है कि जिला कारागार, लखनऊ के विचाराधीन बंदी की मृत्यु 22 अक्टूबर, 2012 को हुई थीं इनकी मृत्यु का प्रकरण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली में विचाराधीन है। इस केस के तहत आयोग ने 05 लाख रुपये की धनराशि बंदी के परिजनों को प्रदेश सरकार द्वारा अंतरिम राहत के रूप में भुगतान करने के आदेश दिये हैं।

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