अमरोहा : चेक बाउंस मामले पर अदालत ने आरोपी को सुनाई सज़ा
अमरोहा - अदालत ने चैक बाउंस के मामले में आरोपी को एक वर्ष कारावास तथा धनराशि से एक लाख रुपए अतिरिक्त देने का फैसला सुनाया है। काशीपुर के मोहल्ला अहरपुरा निवासी शफीक अहमद गेहूं की खरीदफरोख्त का कारोबार करते हैं। 1 दिसंबर 2014 को नगर कोतवाली के मोहल्ला दरबारे कलां निवासी जुल्फिकार अहमद पुत्र प्यारे मंसूरी ने शफीक अहमद से गेहूं की 100 बोरियां खरीदी थी। जिसकी कीमत तकरीबन डेढ़ लाख रुपए बनती थी। जुल्फिकार ने नगद भुगतान के बजाय उक्त धनराशि का चैक दिया था। शफीक ने उक्त चैक को अपने खाते में लगाया तो चैक बाउंस हो गया। उन्होंने जुल्फिकार से इसकी शिकायत की तो उसने बहाने बनाकर दोबारा चैक लगाने की बात कही। दोबारा में भी चैक बाउंस हो गया। जिसके बाद शफीक ने बजरिए अधिवक्ता जुल्फिकार को नोटिस भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। थकहार कर अदालत की शरण ली। चैक बाउंस का ये मामला द्वितीय अपर सिविल जज पीयूष वर्मा की अदालत में विचाराधीन था। आखिरी सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने बहस की, अदालत ने बैंक रिपोर्ट के अलावा खरीदफरोख्त से जुड़े तमाम साक्ष्य और गवाही के बाद जुल्फिकार को दोषी मानते हुए डेढ़ लाख रुपए के बदले ढाई लाख रुपए का भुगतान करने तथा एक वर्ष कारवास की सजा सुनाई।
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