सुप्रीम कोर्ट ने कहा ITR फाइलिंग के लिए PAN- Aadhaar लिंकिंग जरूरी


सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के मुताबिक आईटीआर फाइलिंग के दौरान आपका पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) और आधार या यूनीक आईडेंटिफिकेशन नंबर से लिंक होना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है जबकि आधार कार्ड यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया जाता है।


अदालत का यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ दायर की गई एक अपील के संदर्भ में सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दो लोगों श्रेया सेन और जयश्री सतपुते को बिना पैन को आधार से लिंक कराए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर फाइल करने की इजाजत दी थी।



  • शीर्ष अदालत ने जिक्र किया कि आकलन वर्ष 2018-19 के संबंध में, यह जानकारी सामने आई है कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में आयकर रिटर्न दाखिल किया था और उनका मूल्यांकन भी पूरा हो गया।

  • सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने फैसले में कहा, "हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आकलन वर्ष 2019-20 के लिए न्यायालय की ओर से पारित आदेश के मुताबिक ही आयकर रिटर्न फाइल किया जाएगा।"

  • इस आदेश का मतलब यह हुआ कि करदाता को आईटीआर फाइलिंग के लिए हर हाल में अपने पैन को आधार से लिंक करवाना होगा।

  • याचिका कर्ताओं न इससे पहले हाई कोर्ट को बताया था कि आदेश और काफी सारे प्रयासों के बावजूद वो अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाए, जबकि आधार फाइलिंग के दौरान इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर आधार या आधार एनरोल्टमेंट नंबर उपलब्ध करवाने का विकल्प नहीं हैं।

  • इससे पहले पिछले साल सितंबर महीने में शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना आधार संवैधानिक रुप से मान्य है।

  • हालांकि, शीर्ष अदालत ने आधार के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था, जिसमें बैंक खातों, मोबाइल फोन और स्कूल प्रवेश के साथ इसे लिंक कराना शामिल था।

  • पांच जजों की खंडपीठ ने कहा था कि आईटीआर फाइलिंग के दौरन आधार को पैन से लिंक करवाना और पैन अलॉट करवाना अनिवार्य है, लेकिन इसको बैंक अकाउंट और मोबाइल कनेक्शन के लिए टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर के साथ लिंक कराना जरूरी नहीं है।

  • सीबीडीटी की ओर से हाल ही में जारी किए गए डेटा के मुताबिक आयकर विभाग की ओर से जारी किए गए 42 करोड़ पैन कार्ड में से सिर्फ 23 करोड़ पैन कार्ड ही आधार से लिंक कराए जा सके हैं जबकि इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2019 है।

  • आधार 12 डिजिट का एक यूनीक आईडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसे यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया जाता है। यूआईडीएआई एक आवेदक के बायोमेट्रिक डेटा लिए उसके आईरिस और फिंगरप्रिंट स्कैन को अपने डेटाबेस में स्टोर करता है।

  • पैन 10 नंबर का एक अल्फान्यूमैरिक नंबर होता है जिसे आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है। आईटीआर रिटर्न के दौरान पैन का उल्लेख करना भी अनिवार्य है।


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