सीबीसी ऋण पर दण्डात्मक ब्याज माफ करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू

उत्तर प्रदेश सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उद्यमियों एवं संस्थाओं को सीबीसी (कन्सोर्शियम बैंक के्रडिट) योजना के तहत प्रदत्त ऋण पर दण्डात्मक ब्याज माफ करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान से प्रदेश भर के 08 हजार से ज्यादा उद्यमियों को लाभान्वित होने का सुनहरा मौका मिलेगा और उनका करीब 300 करोड़ रुपये का दण्ड ब्याज माफ होगा। ऋण राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 निर्धारित की गई है।

यह जानकारी प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने आज यहां दी। उन्हांेने बताया कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 1994-95 से वर्ष 2000 तक प्रदेश के छोटे उद्यमियों को उद्यम स्थापना के लिए सीबीसी योजना के तहत ऋण प्रदान किया गया था। लेकिन परिस्थितिवश उद्यमी समय से ऋण की राशि अदा नहीं कर सके। इसी वजह से ऋण राशि पर दण्ड ब्याज बढ़ता चला गया। उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान के दौरान यदि उद्यमी व संस्थाएं सीबीसी ऋण की राशि एक मुश्त जमा करते है, तो ऋण पर लगने वाला सम्पूर्ण दण्ड ब्याज माफ कर दिया जायेगा। इससे जहां एक ओर खादी एवं ग्रामोद्योग का बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ उद्यमियों को आर्थिक राहत भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि सरकार सुदूर ग्रामीणवासियों को उनके गांव घर में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

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