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पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के लाइसेंस नवीनीकरण न कराने वाली एजेन्सियां, जो अभिकरण का कार्य जारी रखे हुए हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के दिये निर्देश

 पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया गया कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि जनपदो में स्थित प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सियां विशेषतः ब्ंेी - ब्ंततल का संचालन करने वाली प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सियां ;च्तपअंजम ैमबनतपजल ।हमदबपमेद्ध जिनके द्वारा राष्ट्रीकृत बैंको, प्राइवेट सेक्टर के बैको, पेट्रोल पम्पो एवं टोल प्लाजा तथा प्रदेश के विभिन्न ए0टी0एम0 में कैश भरने सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है, उनके द्वारा  भारत सरकार, गृह मंत्रालय, पुलिस मार्डनाइजेशन डिवीजन, नई दिल्ली से प्राप्त स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एस0ओ0पी0) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्ंेी - ब्ंततल के संचालन  के सम्बन्ध में निर्गत गाईड लाइन्स का अनुपालन नहीं किया जा रहा हैं, जिससे कैश वैन के लूटपाट की घटनायें भी प्रकाश में आयी हैं। इससे न केवल राष्ट्रीय धन की हानि होती है, बल्कि अपराध में वृद्धि तथा आम जनता में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। 
    अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ऐसी प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सियों की आप अपने जनपद स्तर पर समीक्षा कर लें तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। 
    वर्ष 2009 से मुख्यालय में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों को लाइसेंस निर्गत किये जाने का कार्य निष्पादित किया जा रहा है।  प्रदेश में वर्तमान में कुल 1,457 प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सियों को लाइसेंस निर्गत  किये गये हैं।  प्रथम बार लाइसेंस निर्गत किये जाने के उपरान्त उसकी वैधता 05 वर्ष के लिए होती है। वैधता तिथि समाप्त होने के पश्चात लाइसेंस धारको द्वारा नवीनीकरण सम्बन्धी  आवेदन  मुख्यालय के प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण कार्यालय में प्रस्तुत कर उपलब्ध कराया जाता है, जहां नियमानुसार लाइसेंस के नवीनीकरण की कार्यवाही सम्पादित की जाती है। 


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