मछुआ दुघर्टना बीमा योजना हेतु 6,19,998 रूपये की धनराशि स्वीकृत

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने मत्स्य विभाग की मछुआ दुर्घटना बीमा योजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में मछुआ समुदाय के 1,03,333 लाभार्थियों के लिए राज्यांश के रूप में 6,19,998 रूपये की धनराशि स्वीकृत की है। मत्स्य विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। 

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 50ः50 (केन्द्रांशःराज्यांश) के वित्त पोषण के अनुपात में मछुआ दुर्घटना बीमा योजना केन्द्र पोषित ब्लू रिवोल्यूशनःइन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेण्ट आॅफ फिशरीज़ योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत संचालित की जा रही है। इसके अन्तर्गत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सदस्यों/सक्रिय मत्स्य पालकों को बीमा से आच्छादित किये जाने का प्राविधान है, जिसमें बीमित व्यक्ति के दुर्घटना से मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपये तथा अपंगता की स्थिति मेें एक लाख रूपये के बीमा दावों के भुगतान की व्यवस्था है। वर्ष 2018-19 से भारत सरकार  द्वारा  बीमित व्यक्तियों के डाटा की आॅनलाइन फीडिंग की कार्यवाही की जा रही है।

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