जयपुर का परकोटा सील, प्रदेश में धारा 144 की मियाद बढ़ाई - सभी पास किए निरस्त, ड्रोन से होगी हवाई निगरानी, पुलिस बरतेगी सख्ती, होगा फ्लैग मार्च


जयपुर।
              वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते सक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने मंगलवार को सख्त कदम उठाए हैं। अब जयपुर शहर के पूरे परकोटे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। प्रदेश में धारा 144 की मियाद को आगामी आदेश तक बढ़ा दिया गया है।
    राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि जयपुर के परकोटे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। इस क्षेत्र में ड्रोन से हवाई निगरानी की जाएगी।  सख्ती का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी भी की जाएगी। यहां के लोगों के लिए बनाए गए सभी पास मंगलवार की शाम छह बजे ही निरस्त कर दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर अब नए ई-पास जारी किए जाएंगे। जिन लोगों के पास एप की सुविधा नहीं है, और उन्हें पास की आवश्यकता है, वे संबंधित थाने पर जाएं, उन्हें पास जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि परकोटे के बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति और वाहन को सेनेटाइजर किया जाएगा। इस क्षेत्र में खाद्य सामग्री का वितरण बरकार रहेगा, लेकिन अब केवल वो ही स्वयंसेवी संस्थाएं और संगठन जरुरतमंदों को खाद्य सामग्री तथा जरुरत का अन्य सामान बांटेंगे, जिनको जिला प्रशासन अनुमति देगा। खाद्य सामग्री बांटते समय उनके साथ जिला प्रशासन का कर्मचारी भी रहेगा।
    स्वरूप ने बताया कि जयपुर के चाहर दीवारी क्षेत्र में पुलिस अब सख्ती बरतेगी। सील का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस क्षेत्र में रेपिड एक्शन फोर्स आरएएफ तैनात की जाएगी। परकोटे क्षेत्र में फ्लैग मार्च कराया जाएगा। इस क्षेत्र के लोगों से अपील की गई है कि वे छतों पर भी नहीं जाएं। छतों पर जाने से रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी की जाएगी।
घर-घर होगा सर्वे:
    अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने कहा कि जयपुर शहर के चार दीवारी क्षेत्र में घर-घर सर्वे कराया जाएगा। यह काम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमें करेंगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि वह सर्वे करने में टीमों का सहयोग करे। टीम पहुंचने पर घर के दरवाजे बंद नहीं करे। अपने परिवार के सभी सदस्यों के बारे में पूरी जानकारी दे। यदि आपको लगे कि किसी भी परिजन के खांसी और बुखार है तो तुरंत हेल्प लाइन पर सूचना दे। यह सब जनता की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। राजीव स्वरूप ने कहा है कि आप स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो, ये ही राज्य सरकार का मकसद है।
दुकानों को मिलेगी अनुमति:
    परकोटे क्षेत्र में राशन की दुकानों और किराना स्टोर्स, डेयरी बूथ तथा जो आवश्यक सामग्री बेचते है, उनको अनुमति होगी। पुलिस उनको पास उपलब्ध कराएगी।
अलग होंगे वाहन:
    परकोटा क्षेत्र में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अलग वाहन होंगे। परकोटा के बाहर तक दूसरे वाहन जाएंगे और बाद में अंदर वाले वाहनों में सामान लादा जाएगा।


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