।अशफाक कायमखानी। जयपुर। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया है. इससे राजस्थान सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में डेथ रेफरेंस समेत दोषियों की ओर से पेश की गई 28 अपीलों पर बुधवार को फैसला सुनाया गया है. हाईकोर्ट ने दोषियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी अपील स्वीकार कर ली है। न्यायमूर्ति पंकज भंडारी और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. हाईकोर्ट में करीब 48 दिनों तक डेथ रेफरेंस पर सुनवाई चली।कोर्ट ने बुधवार को सभी पक्षों की मौखिक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने सलमान का केस जुवेनाइल बोर्ड को भेज दिया है। जबकि सैफ, सैफुर रहमान और सरवर आजमी को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी को कानूनी जानकारी नहीं है। कोर्ट ने जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कहा है। निचली अदालत ने इससे पहले सैफ, सैफुर रहमान, सलमान और सरवर आजमी को मौत की सजा सुनाई थी। एटीएस को बताया कि उसने विश्वसनीय सबूत नहीं दिए ...