मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की जांच कर रहे सीबीआइ अधिकारी एके शर्मा के तबादले पर एम नागेश्वर राव को कोर्ट की कड़ी फटकार


सुप्रीम कोर्ट मे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की जांच कर रहे सीबीआइ अधिकारी एके शर्मा का कोर्ट से पूछे बगैर तबादला करने पर सीबीआइ अधिकारी एम नागेश्वर राव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नागेश्वर राव के अलावा सीबीआई अधिकारी  भासुरन को भी अवमानना का नोटिस थमाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों बड़े अधिकारियों को फरवरी को कोर्ट में तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अधिकारी नागेश्वर राव और भासुरन को गुरुवार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अब आपको भगवान ही बचा सकते हैं। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में बहुत गंभीर हैं। आपने देश के सर्वोच्च न्यायलय से खिलवाड़ किया है। मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने कहा कि आपने हमारा आदेश तोड़ा है अब आपको भगवान ही बचाएंगे।


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