लखनऊ : आज़म खान को लगा बड़ा झटका उनके बेटे ने अब्दुल्लाह आज़म का निर्वाचन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर की। अब्दुल्लाह पर गलत जन्म तिथियां देने का था मामला। जिस पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्लाह आज़म खान के रामपुर के स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक के तौर पर हुए निर्वाचन को रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह माना कि निर्वाचन के समय अब्दुल्लाह आज़म की उम्र 25 वर्ष नहीं थी। इस आधार पर अब्दुल्लाह आज़म का निर्वाचन हाई कोर्ट ने रद्द किया। बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काज़िम अली ने दाखिल की थी चुनाव अर्जी - अर्जी में अब्दुल्ला पर फर्ज़ी डाक्यूमेंट्स लगाकर चुनाव लड़ने का था आरोप जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने सुनाया फैसला ,27 सितम्बर को जजमेंट हुआ था रिजर्व।
अब्दुल्लाह आज़म के हाई स्कूल के सर्टिफ़िकेट में उनकी जन्म तिथि 1 -1 -1993 लिखी हुई है।
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